100-500 गज के मकान का चालू वित्त वर्ष में हाउस टैक्स हाफ होगा
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की नगर सरकार ने सोमवार को कई बड़े ऐलान किए। आप ने प्रापर्टी टैक्स संपत्ति कर में कई तरह की छूट दी है। पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि जिन लोगों के 100-500 गज के मकान हैं, उनका चालू वित्त वर्ष में हाउस टैक्स हाफ हो जाएगा। रेजिडेंशियल इलाकों में हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ होगा और 1300 अपार्टमेंट के लोग अगर समय पर टैक्स भरते हैं तो उन्हें 25 फीसदी की छूट दी जाएगी।
पाठक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सभी पार्षदों ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जिनका पिछले 10-15 साल से हाउस टैक्स नहीं भरा है। वह एक तरह से सिस्टम के तहत ब्लैकमेल हो रहे हैं। अधिकारी जाता है उन्हें ब्लैकमेल करता है। इससे जो पैसा मिलता है वह एमसीडी में न जाकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया है कि अगर आप पिछले एक साल का हाउस टैक्स जमा करवा देते हैं तो आपका पिछला पुराना सभी टैक्स माफ कर देंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 का टैक्स जमा कराने पर पुराना टैक्स माफ कर दिया जाएगा।
पाठक ने कहा कि 100 गज से कम घर वालों का 2025-26 में हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ किया जाएगा। 100-500 गज के मकान वालों का हाउस टैक्स हाफ किया जाएगा। रेसिडेंशियल इलाके में जो दुकानें चल रही हैं, उनपर ज्यादा टैक्स लगाए जाते हैं। उनको परेशान किया जाता है, उनका 2025-26 सेशन का हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ कर रहे हैं। 1300 अपार्टमेंट्स वालों को हाउस टैक्स की किसी भी स्कीम का फायदा नहीं मिलता है। इसलिए आप सरकार ने यह फैसला लिया है कि अपार्टमेंट के जो लोग समय पर हाउस टैक्स जमा करेंगे, उन्हें 25 फीसदी की छूट दी जाएगी। यह बहुत बड़ा फैसला है। हम लोगों को हाउस टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
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