MP पुलिस को अब सांसदों और विधायकों को सलामी देना अनिवार्य! DGP ने के दिए निर्देश
भोपाल: मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों को सांसदों और विधायकों को सैल्यूट करने का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश डीजीपी कैलाश मकवाना ने जारी किया है. डीजीपी की ओर से सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश जारी करते हुए लिखा गया है कि 'माननीय सांसदों और विधायकों के शासकीय कार्यक्रम/आमसभा के दौरान वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारी सैल्यूट के माध्यम से उनका अभिवादन करें.' डीजीपी ने आगे लिखा है कि माननीय सांसदों और विधायकों द्वारा भेजे गए पत्रों का जवाब समय सीमा के भीतर अपने हस्ताक्षर के साथ भेजें और जब भी कोई माननीय सांसद या विधायक उनके कार्यालय में किसी अधिकारी से मिलने आएं तो उनसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ मिलें और कानूनी तरीके से मुलाकात का उद्देश्य हल करें.
विधायकों और सांसदों से विनम्रता से पेश आएं
डीजीपी ने अपने आदेश में आगे लिखा है कि जब भी माननीय सांसद और विधायक किसी सार्वजनिक समस्या के संबंध में पुलिस अधिकारी/कर्मचारी से फोन पर संपर्क करें तो उन्हें ध्यान से सुनें और विनम्र और कानूनी तरीके से जवाब दें।
पहले भी जारी हो चुके हैं ये आदेश
यह पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में इस तरह का आदेश दिया गया हो। इससे पहले 23 जनवरी 2004, 18 मई 2007, 22 मार्च 2011, 24 अक्टूबर 2017, 19 जुलाई 2019, 11 दिसंबर 2019, 12 नवंबर 2021 और 4 अप्रैल 2022 को भी जारी किया जा चुका है।
चार महीने पहले जारी हुआ था यह सर्कुलर
चार महीने पहले पूर्व डीजीपी सुधीर सक्सेना के रिटायरमेंट से पहले स्पेशल डीजी शैलेश सिंह ने एक सर्कुलर जारी किया था। 2007 के सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा गया था कि मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य पुलिस अफसरों को सलामी परेड देने की परंपरा खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ राज्यपाल को ही सलामी दी जा सकेगी। यह पत्र सभी रेंज आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया था, जिसके चलते पूर्व डीजीपी की विदाई बिना सलामी परेड के ही हो गई थी।
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