जबरन धर्मांतरण रोकने का कदम, छत्तीसगढ़ में विधेयक का मसौदा स्वीकृत
रायपुर|छत्तीसगढ़ जबरन, लालच देकर, धोखाधड़ी से या गलत बयानी से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ गया है। मंगलवार को नवा रायपुर अटल नगर स्थित विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई।उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य बल प्रयोग, प्रलोभन, अनुचित प्रभाव या झूठे प्रतिनिधित्व के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को प्रभावी ढंग से रोकना है। यह विधेयक विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 लागू है, जो 1 नवंबर, 2000 को अस्तित्व में आया था। एजेंसी
बदलेंगे गर्भपात के नियम? एम्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए सख्त संकेत
“अटूट विश्वास ने बदली जिंदगी” – सुधा चंद्रन का भावुक बयान
फैंस बोले- “जल्दी ठीक हों”, सोशल मीडिया पर दुआओं की बाढ़
Katrina Kaif बनीं सहारा, सिखाया कॉन्फिडेंस का मंत्र
Rishi Kapoor की पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार
ICSE, ISC Result 2026 Out: बेटियों का शानदार प्रदर्शन, 10वीं में 99.18% और 12वीं में 99.13% छात्र पास
264 रन की पारी से दुनिया दंग, आज भी कायम है जलवा
सलमान की बात सुनकर चौंक गए रितेश, फिर हुआ दिलचस्प मोड़
विशेष सत्र में गरमा गया सदन, विपक्ष-सरकार आमने-सामने
‘महावतार’ के लिए 18 महीने की लंबी तैयारी में जुटेंगे विक्की कौशल