गोमांस तस्करी केस में असलम कुरैशी की जमानत अर्जी खारिज
भोपाल। में 26 टन गोमांस तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी असलम कुरैशी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जयदीप मौर्य ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद असलम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
आरोपी के वकील ने कहा- असलम चमड़ा निर्दोष है
असलम चमड़ा की जमानत याचिका को लेकर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान बचाव पक्ष ने दलील देते हुए कोर्ट में कहा कि असलम चमड़ा निर्दोष है, इसलिए उसे कोर्ट से राहत मिलनी चाहिए. वहीं शासकीय अधिवक्ता ने चमड़ा के वकील की दलील का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर है. इसलिए अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को हरगिज जमानत नहीं देनी चाहिए. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
SIT ने 500 पन्नों का चालान कोर्ट में पेश किया था
गोमांस तस्करी से जुड़े मामले में कोर्ट ने 6 मार्च को करीब 500 पन्नों का आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था. इसमें असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर शोएब को आरोपी बनाया था. आरोप है कि अवैध रूप से चल रहे बूचड़खाने में गोवंशों का कत्ल करके गोमांस की तस्करी बाहर की जाती थी।
दिसंबर में पकड़ा गया था 26 टन गोमांस
17 दिसंबर 2025 को जहांगीराबाद के पास से कंटेनर में करीब 26 टन गोमांस पकड़ा गया था. ये गोमांस नगर निगम के स्लॉटर हाउस से मुंबई भेजा जा रहा था. मौके से पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा था. जिसमें असलम चमड़ा और उसका ड्राइवर शोएब शामिल है. इसके बाद जब एसआईटी ने जांच की तो पता चला कि गोमांस को दूसरे राज्यों में ही नहीं बल्कि अरब के देशों में अवैध तरीके से तस्करी करके पहुंचाया जाता था।
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