कलेक्टर का सख्त आदेश: जनगणना ड्यूटी में लगे कर्मियों की छुट्टियों पर रोक, मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी।
छत्तीसगढ़ में 1 मई से जनगणना का शंखनाद, धमतरी कलेक्टर ने छुट्टियों पर लगाई रोक
धमतरी: छत्तीसगढ़ में आगामी 1 मई से शुरू होने जा रही जनगणना की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। धमतरी जिले में इस राष्ट्रीय अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी अबिनाश मिश्रा ने एक कड़ा प्रशासनिक निर्देश जारी किया है। आदेश के तहत, जनगणना कार्य में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। साथ ही, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी पूर्णतः पाबंदी रहेगी।
1 मई से मकानों का सूचीकरण: छत्तीसगढ़ में 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक मकानों के सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाना है। प्रशासन की प्राथमिकता इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराना है। कलेक्टर ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व है, और इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
अवकाश के लिए सख्त नियम: जारी आदेश के अनुसार, जनगणना ड्यूटी में लगे कर्मचारी और अधिकारी बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के छुट्टी नहीं ले सकेंगे। यदि कोई अनिवार्य परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो संबंधित कर्मी को जिला जनगणना शाखा के माध्यम से विधिवत आवेदन करना होगा।
यही नहीं, जिन कर्मचारियों के अवकाश पहले ही उनके विभाग प्रमुखों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं, उन्हें भी अब निरस्त माना जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को कलेक्टर कार्यालय से अनिवार्य रूप से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा। प्रशासन ने साफ किया है कि बिना दोबारा स्वीकृति के पुराना अवकाश मान्य नहीं होगा।
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