कोचिंग विवाद में अदालत का बड़ा फैसला, दो आरोपियों को जमानत, खान सर पर इंतजार
पटना। बिहार की राजधानी पटना की सिविल कोर्ट में आज (25 जून) मशहूर शिक्षक खान सर और रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने जहाँ एक पक्ष को बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरे पक्ष यानी खान सर की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने रोशन आनंद गुट के दो सहयोगियों अभिषेक और गौरव को बिना किसी शर्त के जमानत दे दी है। इसके विपरीत, पुलिस की केस डायरी पूरी न होने की वजह से फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका और उनके दो सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका पर आज फैसला नहीं हो सका। अब इस मामले की अगली सुनवाई शनिवार (27 जून) को होगी।
गौरव और अभिषेक को कोर्ट से मिली बिना शर्त जमानत
अदालत की कार्यवाही के दौरान आज रौशन आनंद पक्ष के सहयोगियों, गौरव और अभिषेक की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई। दलीलें सुनने के बाद सेशंस जज ने दोनों की बेल याचिका को बिना किसी शर्त के मंजूर कर लिया। रौशन आनंद के वकील राघव कुमार ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने गौरव और अभिषेक को पूरी राहत दे दी है। फिलहाल बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया और बेउर जेल से उनकी रिहाई के लिए जरूरी कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, जिसके बाद दोनों को जल्द ही जेल से रिहा कर दिया जाएगा।
खान सर की अग्रिम जमानत पर सस्पेंस और गिरफ्तारी से अंतरिम रोक
दूसरी तरफ, खान सर की अग्रिम जमानत और उनके दोनों निजी गार्ड्स की रेगुलर बेल याचिका पर आज अंतिम निर्णय नहीं आ पाया। सुनवाई के दौरान जज ने पाया कि पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई अपडेटेड केस डायरी अधूरी है। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि अगली तारीख तक हर हाल में पूरी केस डायरी जमा की जाए। अब कोर्ट इस मामले पर शनिवार 27 जून को सुनवाई करेगा। हालांकि, खान सर के लिए राहत की बात यह है कि पिछले आदेश के तहत उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक 27 जून तक बरकरार रहेगी।
पुलिस की केस डायरी में चौंकाने वाला खुलासा
भले ही खान सर को शनिवार तक गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है, लेकिन पटना पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश की गई केस डायरी उनके लिए आने वाले समय में बड़ी आफत बन सकती है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट दावा किया है कि घटनास्थल पर गोली आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) में नहीं चलाई गई थी। पुलिस के मुताबिक, इलाके में दहशत और खौफ का माहौल पैदा करने के इरादे से सीधे खान सर के कहने पर उनके दोनों पर्सनल गार्ड्स ने फायरिंग की थी। इसके विपरीत, खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर्य ने कोर्ट में दलील दी है कि खान सर का इस फायरिंग से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें एक गहरी साजिश के तहत गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।
रोशन आनंद ने लगाए हैं भाई की हत्या के गंभीर आरोप
इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों की तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का दौर बहुत तेज हो चुका है। रोशन आनंद ने खान सर पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि खान सर उनके खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाई प्रिंस यादव की हत्या के पीछे भी खान सर का ही हाथ होने का संगीन आरोप लगाया है। फिलहाल, इन सभी दावों और आरोपों को लेकर पुलिस की जांच और अदालती प्रक्रिया जारी है।
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