दुर्ग में करोड़ों के सपने दिखाकर ठगी, पूजा-पाठ और ट्रेडिंग के नाम पर 85 लाख की चपत
दुर्ग| दुर्ग छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से जालसाजी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक महिला को पूजा-पाठ करने, शेयर मार्केट में निवेश करने और पारिवारिक दिक्कतों को दूर करने का झांसा देकर करीब 85 लाख रुपये की ठगी की गई है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए भिलाई नगर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी पवन बधोरिया को मध्य प्रदेश के इंदौर से धर दबोचा है।
रकम वापस मांगने पर दी जान से मारने की धमकी
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ठगी की बड़ी रकम डकारने के बाद भी शांत नहीं बैठा। जब पीड़ित महिला ने अपनी जमा पूंजी वापस मांगी, तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा और लगातार अवैध वसूली (ब्लैकमेलिंग) करता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर स्थानीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत (रिमांड) पर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस उसके बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और गुप्त संपत्तियों की बारीकी से जांच कर रही है।
पारिवारिक कार्यक्रम में मुलाकात और ठगी का जाल
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सुखनंदन राठौर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित महिला ने थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, साल 2023 में रायपुर में आयोजित एक पारिवारिक समारोह के दौरान उसकी मुलाकात पवन बधोरिया से हुई थी। बातचीत के सिलसिले में महिला ने अपनी कुछ निजी और पारिवारिक परेशानियों का जिक्र किया, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने खुद को तंत्र-मंत्र और पूजा-पाठ का जानकार बताया और दावा किया कि वह उसकी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा।
इसके बाद आरोपी ने कभी विशेष अनुष्ठान, कभी अपनी निजी जरूरतों तो कभी शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर अलग-अलग किस्तों में महिला से कुल 85 लाख रुपये ऐंठ लिए। करीब दो साल बीत जाने के बाद भी जब महिला की समस्याएं दूर नहीं हुईं और न ही उसे निवेश पर कोई रिटर्न मिला, तो उसे ठगी का अहसास हुआ। जब पीड़िता ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने पहले उसे सरकारी नौकरी लगवाने का एक और झांसा दिया और बाद में साफ मुकरते हुए उसे और उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी।
विशेष टीम ने इंदौर दबिश देकर आरोपी को दबोचा
जांच के दौरान जब पुलिस को पता चला कि आरोपी महिला को डरा-धमकाकर अवैध वसूली भी कर रहा था, तो मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(3) को भी शामिल किया गया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर भिलाई नगर थाने में धारा 318(4), 351(3) और 308(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था।
तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर दुर्ग पुलिस की इस विशेष टीम ने इंदौर में दबिश दी और आरोपी पवन बधोरिया को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से बैंक खातों से लिंक मोबाइल फोन और फर्जीवाड़े में इस्तेमाल दस्तावेज जब्त किए हैं। अदालत के आदेश पर अब आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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