सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मीडिया वन की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसने समाचार चैनल के लाइसेंस को रद्द करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को चार हफ्ते के अंदर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने को कहा। शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश तक नवीनीकरण की अनुमति जारी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर बड़ी टिप्पणी की। कहा कि समाज के कामकाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण है।